रांची, 21 सितंबर (Udaipur Kiran) । एचईसी के श्रमिक नेता दिवंगत राणा संग्राम सिंह के पुत्र ठाकुर जसवंत सिंह हत्याकांड में दोषी मृतक के चचेरे ससुर अमर सिंह, चचेरे भाई वंश नारायण सिंह और उसके पुत्र रणधीर सिंह को अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार सिंह की अदालत ने शनिवार को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने तीनों पर पांच लाख 30 हजार-पांच लाख 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि मृतक की पत्नी और बच्चे को दी जाएगी।
इससे पूर्व 11 सितंबर को अदालत ने तीनों को दोषी करार दिया था जबकि एक अन्य आरोपित ओम प्रकाश उर्फ गुड्डू को कोर्ट ने पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया था। एक आरोपित अमर सिंह का चालक रमेश फरार है।
इस हत्या की घटना को नौ अक्टूबर, 2015 को धुर्वा थाना क्षेत्र के वीर कुंवर सिंह चौक के पास सुबह आठ बजे अंजाम दिया गया था। ठाकुर यशवंत सिंह को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जसवंत के भाई राणा प्रताप सिंह को सिर पर लाठी से हमला कर घायल कर दिया गया। हत्या के पीछे जमीन और बस चलाने के विवाद था। घटना को लेकर धुर्वा थाना में कांड संख्या 262/2016 दर्ज की गई थी।
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(Udaipur Kiran) / विकाश कुमार पांडे