Uttrakhand

उत्तरकाशी से चरस तस्करी के मामले में दो अभियुक्तों को 10 साल की सजा

नई टिहरी, 21 सितंबर (Udaipur Kiran) । विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश कुमार गुप्ता की अदालत ने चरस तस्करी के दो अभियुक्तों को 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पर 1-1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में छह-छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

जिला शासकीय अधिवक्ता स्वराज्य सिंह पंवार ने जानकारी दी कि 12 जुलाई 2020 को नरेंद्रनगर थाना क्षेत्र में पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इस दाैरान जाजल चौकी के बैरियर पर एक सफेद रंग की कार को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन उसमें सवार दो लोगों वाहन को तेजी से आगे बढ़ाकर भागने लगे। पुलिस ने बैरियर का उपयाेग कर वाहन को रोका। पूछताछ के दाैरान आराेपिताें ने अपना नाम वीरेंद्र सिंह, पुत्र मदन सिंह और दूसरे आराेपित ने नौरतू, पुत्र मदन सिंह दोनों निवासी गैंडीखाता, श्यामपुर जिला हरिद्वार बताया।

आरोपियों के पास से 1460 ग्राम अवैध चरस बरामद की गई, जिसमें वीरेंद्र के पास 360 ग्राम और नौरतू के पास 1100 ग्राम चरस थी। अभियुक्तों ने बताया कि वे उत्तरकाशी के प्रीतम से चरस खरीदकर बिक्री के लिए ले जा रहे थे। इसके बाद पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 39 गवाह और 12 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए। कोर्ट ने अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए उन्हें 10-10 साल के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।

(Udaipur Kiran) / प्रदीप डबराल

Most Popular

To Top