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अगस्त 93 से 2000 के बीच नियुक्त तदर्थ अध्यापकों के नियमितीकरण का मामला

इलाहाबाद हाईकोर्ट

-कोर्ट ने सरकार को एक हफ्ते का समय कंक्रीट प्लान पेश करने को दिया

-कहा, प्लान नहीं तो 27 सितम्बर को हाजिर हो अपर मुख्य सचिव माध्यमिक

-कोर्ट ने दिया था सरकार को गुमराह करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई का निर्देश

प्रयागराज, 20 सितम्बर (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाइकोर्ट ने 7 अगस्त 1993 से दिसम्बर 2000 के बीच नियुक्त एक हजार से अधिक अस्थाई-तदर्थ अध्यापकों को नियमित करने का कंक्रीट प्लान पेश करने समय दिया है। कहा है कि प्लान के साथ हलफनामा दाखिल नहीं हुआ तो अपर मुख्य सचिव माध्यमिक लखनऊ 27 सितम्बर को सुनवाई के समय हाजिर हों।

यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने विनोद कुमार श्रीवास्तव की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। अपर महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि 2000 से पहले के तदर्थ अध्यापकों का वेतन रोकने के 9 नवम्बर 23 के शासनादेश को संशोधित कर एक हफ्ते में नया शासनादेश जारी किया जाएगा। सभी को वेतन दिया जायेगा। अपर महाधिवक्ता ने माना कि रिजनल चयन समिति ने अध्यापकों की नियमितीकरण को लेकर दी गई अर्जी पर विचार करते समय कुछ तकनीकी गलती की है। कंक्रीट प्लान सरकार लायेगी।

याची के अधिवक्ता का कहना था कि प्रकरण चयन समिति को वापस भेजा जाय ताकि वह कानून के तहत नई संस्तुति भेजें। समिति ने शासनादेश के आधार पर कानून की अनदेखी कर निर्णय लिया था। किंतु अपर महाधिवक्ता ने कहा जरूरत नहीं, सरकार खुद ही कदम उठा रही है।

कोर्ट ने कहा लम्बे समय से सुनवाई चल रही, कोर्ट में ब्लैक एण्ड ह्वाइट कुछ भी पेश नहीं किया गया। एक हफ्ते में हलफनामा दाखिल कर सरकार प्लान पेश करे। इससे पहले सरकार की तरफ से कहा गया था कि सरकार इन अध्यापकों को वेतन देने पर भी विचार कर रही है किन्तु पहले नियमितीकरण पर निर्णय ले लिया जाय।

याची के वकील ने कहा सरकार केवल 33 जी (8) को ही देख रही है जबकि उसे 33जी की पूरी स्कीम पर विचार करना चाहिए। धारा 33जी ए को लेकर सरकार भ्रमित है। कहा गया कि कोर्ट ने अंतरिम आदेश से अध्यापकों को वेतन देने व सेवा जारी रखने का निर्देश दिया है। इसके बावजूद सरकार ने 8 नवम्बर 23 से वेतन भुगतान रोक रखा है। आदेश के खिलाफ विशेष अपील व एस एल पी खारिज हो चुकी है।

(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे

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