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भगवान सिंह के नाम से झूठी याचिका दाखिल करने के मामले की जांच सीबीआई करेगीः सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट फाइल चित्र

नई दिल्ली, 20 सितंबर (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट ने एक वादी द्वारा अपने मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने से इनकार करने और अपने मामले की पैरवी करने के लिए किसी भी वकील को नियुक्त नहीं करने के मामले की सीबीआई जांच का़ आदेश दिया है। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भगवान सिंह के नाम से झूठी याचिका दाखिल करने के मामले की जांच सीबीआई करेगी। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में प्रतिवादी सुखपाल, रिंकी और उनके सहयोगियों के द्वारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को धोखा देने और न्याय प्रणाली की साख को दांव पर लगाने

की कोशिश की गई। प्रतिवादियों ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए जाने वाले दस्तावेजों को जाली बनाने के साथ भगवान सिंह के नाम पर उनकी जानकारी, सहमति के बिना याचिका दाखिल की। कोर्ट ने कहा कि यह अफसोस की बात है कि कानून की प्रक्रिया का खुल्लम खुल्ला दुरुपयोग किया जा रहा है। कोर्ट ने सीबीआई को दो महीने के भीतर जांच रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

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(Udaipur Kiran) / प्रभात मिश्रा

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