नैनीताल, 20 सितंबर (Udaipur Kiran) । हाईकोर्ट ने उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के चुनाव को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। जिसमें रजिस्ट्रार, फर्म सोसायटी एंड चिट की की ओर से गठित तदर्थ कमेटी से दो माह के भीतर प्राथमिक शिक्षक संघ के चुनाव कराने के निर्देश दिये हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि चुनाव 31 दिसम्बर 2023 को तैयार हुई सदस्यता सूची के अनुसार होंगे। इन निर्देशों के बाद हाईकोर्ट ने याचिका निस्तारित कर दी है।
प्राथमिक शिक्षक संघ में संगठन के चुनाव को लेकर विगत में 3 वर्षों से लंबी खींचतान चल रही थी इसके उपरांत अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ नई दिल्ली की मध्यस्थता में दोनों पक्षों के मध्य समझौते के पश्चात उप निबंधक द्वारा संगठन के संविधान के अनुसार क्षेत्रीय स्तर से निर्वाचन प्रक्रिया शुरू कराए जाने के निर्देश जारी कर दिए गए थे । जिसके क्रम में कई जनपदों के अंतर्गत क्षेत्रीय स्तर से निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू भी की जा चुकी थी। परंतु संगठन का एक धड़ा जो सीधे प्रांतीय स्तर का चुनाव करवाना चाह रहा था वह इस आदेश से संतुष्ट नहीं था। इसी क्रम में धन नाथ गोस्वामी की ओर से उप निबंधक के इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय नैनीताल में चुनौती दी थी याचिका में कहा गया है कि प्रदेश के आठ जनपद पहले प्रांत का चुनाव चाहते हैं । इसलिए चुनाव प्रक्रिया प्रदेश से शुरू होनी चाहिए।
याचिका की सुनवाई के दौरान इसका विरोध करते हुए केविएटर मनोज तिवारी के अधिवक्ता संदीप तिवारी द्वारा कहा गया कि निर्वाचन प्रक्रिया संगठन के पंजीकृत संविधान के अनुरूप होनी है और उप निबंधक की ओर से जारी आदेश भी विधिक राय के क्रम में पहले क्षेत्रीय स्तर से ही निर्वाचन कराए जाने को लेकर है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय की ओर से उप निबंधक के आदेश को सही मानते हुए दो माह के भीतर रजिस्ट्रार फर्म सोसाइटी एंड चिट की गाइड लाइन के अनुसार निर्वाचन करने के आदेश पारित किए हैं।
(Udaipur Kiran) / लता