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जमीन की अवैध तरीके से खरीद-बिक्री मामले के आरोपित की जमानत याचिका खारिज

कोर्ट फ़ाइल फोटो

रांची, 20 सितंबर (Udaipur Kiran) । अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार की अदालत ने सेना के कब्जे वाली भूमि की अवैध तरीके से खरीद-बिक्री मामले में आरोपित सौरव कुमार उर्फ सौरव बरनवाल को जमानत याचिका खारिज कर दी है। यह मामला बरियातू थाने में दर्ज है। आरोपित की ओर से जमानत की गुहार लगाते हुए पिछले सप्ताह याचिका दाखिल की गयी थी।

मामले में दर्ज प्राथमिकी की जांच पूरी करते हुए बरियातू थाना ने पिछले सप्ताह सौरव कुमार सहित पांच के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट दाखिल होने के बाद आरोपित ने याचिका दाखिल की थी। जांच अधिकारी ने मामले में अफसर अली के साथ मो. सद्दाम हुसैन, इम्तियाज खान उर्फ इम्तियाज अहमद, फैयाज खान एवं सौरव कुमार उर्फ सौरव बरनवाल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है।

उल्लेखनीय है कि रांची नगर निगम के कर संग्रहकर्ता दिलीप शर्मा ने नगर आयुक्त के आदेश पर प्रदीप बागची के विरुद्ध जालसाजी के मामले में 2022 को बरियातू थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। प्रदीप बागची ने फर्जी आधार कार्ड, फर्जी बिजली बिल, फर्जी पोजेशन लेटर दिखाकर दो-दो होल्डिंग ले लिया था। नगर आयुक्त की जांच में सेना के कब्जे वाली जमीन का असली रैयत जयंत कर्नाड मिला था। ईडी ने पिछले वर्ष जब अफसर अली के ठिकाने पर छापेमारी की थी तब वहां से कई दस्तावेज और डीड भी बरामद हुए थे।

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(Udaipur Kiran) / विकाश कुमार पांडे

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