Uttar Pradesh

लीज होल्ड भूमि कानून में बदलाव करे सरकार: नीरज सिंघल

प्रेसवार्ता करते नीरज सिंघल

लखनऊ, 20 सितंबर (Udaipur Kiran) । इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (आईआईए) ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से लीज होल्ड भूमि कानून में बदलाव करने की मांग की है। आईआईए के अध्यक्ष नीरज सिंघल ने शनिवार को कहा कि आजादी के अमृतकाल में गुलामी का प्रतीक ‘लीज होल्ड भूमि कानून’ को बदलने की आवश्यकता है। प्रदेश के औद्योगिक विकास में तेजी लाने एवं एक ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था के लिए लीज होल्ड औद्योगिक भूमि को फ्री होल्ड में सशर्त बदलाव करना चाहिए।

नीरज सिंघल ने आईआईए भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रमुख औद्योगिक संगठन आईआईए लंबे समय से उत्तर प्रदेश में लीज होल्ड औद्योगिक भूमि को फ्री होल्ड में बदलने की मांग कर रहा है। 30 नवंबर 2023 में लखनऊ में संपन्न उद्यमी महासम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष इस मुद्दे को प्राथमिकता से रखकर प्रत्यावेदन दिया गया था। तब से लगातार आईआईए औद्योगिक भूमि को फ्री होल्ड किये जाने की मांग कर रहा है। यूपीसीडा या उद्योग निदेशालय द्वारा दी गई लीज होल्ड भूमि पर छोटे-छोटे कार्यों के लिए उद्य​मियों को इन विभागों के चक्कर लगाने पड़ते हैं।

सिंघल ने कहा कि हरियाणा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, छत्तीसगढ़ और ​तमिलनाडु में उद्यमियों को फ्री होल्ड भूमि उपलब्ध कराई जाती है तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं। लीज होल्ड औद्योगिक भूमि को फ्री होल्ड में बदलने से उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास तेजी से होगा। इससे प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद और राजस्व में वृद्धि होगी जिससे सरकार का एक ट्रिलियन डालर अर्थव्यवस्था का लक्ष्य भी शीघ्र पूरा होगा।

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(Udaipur Kiran) / बृजनंदन यादव

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