रांची, 18 सितंबर (Udaipur Kiran) । एटीएस के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने पटना जंक्शन पर 50 लाख नकद के साथ गिरफ्तार पतरातू के ठाकुर टोला निवासी बजरंग कुमार ठाकुर की जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दी है। आरोपित बजरंग को पटना जंक्शन पर आरपीएफ ने 12 अगस्त को गिरफ्तार किया था।
एटीएस ने उसे 17 अगस्त को रिमांड किया है। तब से वह जेल में है। जब्त राशि पांडे गैंग के सदस्यों के जरिये झारखंड राज्य के विभिन्न कोयला व्यापारियों और ठेकेदारों से जबरन वसूली की बतायी गयी थी। वसूली गई राशि को आरोपित पवन कुमार ठाकुर के साथ मिलकर एक व्यक्ति को देने जा रहा था। वह रांची-पटना वंदे भारत ट्रेन से यात्रा करते हुए जैसे ही पटना जंक्शन पर उतरा और बाहर निकलने से पहले वहां तैनात आरपीएफ ने उसे पकड़ लिया था। बैग में तलाशी के दौरान 50 लाख नकद मिला। इसके बारे में जब उसे पूछा गया तो कोई जवाब नहीं दे पाया। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में झारखंड एटीएस ने उसे रिमांड पर लिया था।
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(Udaipur Kiran) / विकाश कुमार पांडे