HEADLINES

केजरीवाल के खिलाफ समन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

राऊज एवेन्यू  सेशंस कोर्ट

नई दिल्ली, 17 सितम्बर (Udaipur Kiran) । राऊज एवेन्यू सेशंस कोर्ट के स्पेशल जज राकेश स्याल ने ईडी की ओर से समन पर पेश नहीं होने के मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट की ओर से जारी समन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के पहले ईडी ने उनसे पूछताछ के लिए जारी समन पर पेश न होने के चलते दो शिकायतें कोर्ट में दाखिल की थीं।

केजरीवाल के खिलाफ ये मामला ईडी के समन की अवहेलना करने का था। ये शिकायत केजरीवाल के खिलाफ उनकी गिरफ्तारी से पहले दायर की गई थी। ईडी के समन को नजरअंदाज करने के मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 174 के तहत एक महीने की सजा या पांच सौ रुपये जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। ईडी की दोनों शिकायतों में कोर्ट ने केजरीवाल को 16 मार्च को 15 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दी थी। ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ दो शिकायतें की हैं। इससे पहले 7 फरवरी को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की पहली शिकायत पर संज्ञान लेते हुए केजरीवाल को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया था।

ईडी के मामले में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है, जबकि सीबीआई के मामले में वो नियमित जमानत पर हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से नियमित जमानत मिल चुकी है। ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। ईडी ने इस मामले में सिसोदिया को 9 मार्च, 2023 को पूछताछ के बाद तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। सिसोदिया को पहले सीबीआई ने 26 फरवरी, 2023 को गिरफ्तार किया था।

(Udaipur Kiran) /संजय

(Udaipur Kiran) / सुनीत निगम

Most Popular

To Top