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सुप्रीम कोर्ट से नगालैंड में नागरिकों की हत्या पर सेना के जवानों को राहत

सुप्रीम कोर्ट।

नई दिल्ली, 17 सितंबर (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में नगालैंड में एक विफल सैन्य ऑपरेशन के दौरान हुई नागरिकों की हत्या के मामले में सेना के जवानों के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्रवाई को रद्द कर दिया। एक सैन्य अधिकारी की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

हालांकि कोर्ट ने कहा कि सेना अपनी ओर से अनुशासनत्मक कार्रवाई कर सकती है। उल्लेखनीय है कि चार दिसम्बर 2021 को नगालैंड के मोन जिले में उग्रवादियों पर घात लगाने के नाकाम अभियान में सेना ने उग्रवादी समझकर छह आम नागरिकों को मार दिया था। इसके बाद हुए हिंसक प्रदर्शन के दौरान भी सात लोग मारे गए थे।

(Udaipur Kiran) /संजय कुमार

(Udaipur Kiran) / मुकुंद

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