Uttar Pradesh

लखनऊ में 13 नवम्बर तक लागू रहेगी बीएनएसएस की धारा 163

साकेंतिक फोटो

लखनऊ, 14 सितंबर (Udaipur Kiran) । आगामी त्योहार व जयंती को देखते हुए लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट ने शनिवार को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 (पूर्व धारा 144 सीआरपीसी) लागू करने के आदेश दिए है। यह धारा 15 सितम्बर से लागू की जाएगी है, जो 13 नवम्बर तक रहेगी।

पुलिस कमिश्नरेट की ओर से यह जानकारी दी गई कि आगामी बारवफात,विश्वकर्मा पूजा, अन्नत चतुर्दशी, महात्मा गांधी, शारदीय नवरात्रि, दशहरा पर्व, दीपावली और छठ पर्व, राजनीतिक गति​विधियों समेत अन्य महापुरूषों की जयंती को ध्यान में रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू की गयी है। इस दौरान बिना अनुमति के धरना प्रदर्शन, पैदल मार्च, सार्वजनिक स्थान पर पुतला दहन, अफवाह फैलाना, सोशल मीडिया के माध्यम से गलत प्रचार करना आदि पर प्रतिबंध रहेगा। नवीन निषेधाज्ञा धारा 163 का उल्लंघन करना धारा 223 भारतीय न्याय सहिंता व अन्य सुसंगत धाराओं के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा।

(Udaipur Kiran) / दीपक वरुण

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