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ईद मिलाद-उन-नबी जुलूस की अनुमति देते समय शांति कायम रखने को जुलूस नियंत्रित करने का आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट

– प्रशासन देखे कोई अस्त्र-शस्त्र लेकर शामिल न हो

प्रयागराज, 13 सितम्बर (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बिजनौर, नजीबाबाद में ईद मिलादुन्नबी जुलूस (बारावफात) 16-17 सितम्बर को निकालने की अनुमति देने पर एसडीएम को सकारण निर्णय लेने व याची को सूचना देने का निर्देश दिया है।

कोर्ट ने कहा है कि यह सुनिश्चित किया जाय कि जुलूस से एरिया की शांति व प्रशांति भंग न होने पाये। सुरक्षा की अपनी जिम्मेदारी शासन निभाये। कोर्ट ने कहा है कि यदि वह जुलूस निकालने की अनुमति देते हैं तो वह जुलूस में शामिल होने वालो की संख्या, मार्ग, समयावधि तय कर नियंत्रित कर सकते हैं। यह भी सुनिश्चित करें कि जुलूस में कोई अस्त्र-शस्त्र लेकर शामिल न होने पाये। मार्ग व एरिया की सुरक्षा की जाय। इन बातों पर जुलूस की अनुमति देने से पहले विचार कर लिया जाय।

यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर बी सराफ तथा न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ल की खंडपीठ ने खिदमत खल्क एजुकेशनल वेलफेयर सोसायटी व अन्य की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याचिका में बारावफात के अवसर पर जुलूस निकालने की अनुमति देने का समादेश जारी करने की मांग की गई थी।

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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे

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