– हाई कोर्ट ने कहा, हलफनामा दाखिल न करने की दशा में 26 सितम्बर को हाजिर हों
प्रयागराज, 13 सितम्बर (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी व वित्त एवं लेखाधिकारी सहारनपुर को 26 सितम्बर तक व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है कि बिना लिखित आदेश के याची सहायक अध्यापक का वेतन भुगतान सितम्बर 23 से क्यों रोका गया है।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि हलफनामा दाखिल नहीं किया गया तो 26 सितम्बर को दोनों अधिकारी हाजिर हों और वेतन रोकने की सफाई पेश करें। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने बेसिक स्कूल सनवांतखेड़ी के सहायक अध्यापक लोकेंद्र कुमार की याचिका पर दिया है।
याची का कहना है कि उसे अगस्त 23 तक नियमित वेतन मिलता रहा। किंतु सितम्बर 23 से बिना किसी आदेश के वेतन भुगतान रोक दिया गया है। इसलिए मय ब्याज बकाया वेतन सहित नियमित वेतन भुगतान करने का समादेश जारी किया जाय। याची ने दोनों अधिकारियों को प्रत्यावेदन, अनुस्मारक पत्र भेजा है किन्तु कोई आदेश जारी नहीं किया गया। सरकारी वकील ने बताया बीएसए से जानकारी मांगी गई थी किन्तु अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। इस पर कोर्ट ने यह आदेश दिया है।
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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे