रांची, 13 सितंबर (Udaipur Kiran) । पीएमएमलए के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने शुक्रवार को टेंडर कमीशन मामले के आरोपित पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव कुमार लाल की ओर से दाखिल जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। संजीव लाल ने जमानत की गुहार लगाते हुए 31 अगस्त को याचिका दाखिल की थी।
उल्लेखनीय है कि ईडी ने छह मई को छापेमारी के दौरान संजीव लाल और उनके नौकर जहांगीर आलम के ठिकाने से 32.30 करोड़ रुपए जब्त किये थे। उसी दिन ईडी ने देर रात संजीव लाल एवं जहांगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया था। सात मई को अदालत में पेश किया गया था, जहां से जेल भेज दिया गया था। तब से दोनों जेल में है।
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(Udaipur Kiran) / विकाश कुमार पांडे