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मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सशरीर कोर्ट में उपस्थिति से छूट वाली याचिका पर अगली सुनवाई एक अक्टूबर को

मुख्यमंत्री की फ़ाइल फ़ोटो

रांची, 13 सितंबर (Udaipur Kiran) । मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समन की अवहेलना से जुड़े मामले में उनकी ओर से दाखिल सशरीर उपस्थिति से छूट से संबंधित याचिका पर शुक्रवार को आंशिक सुनवाई हुई। हेमंत सोरेन के अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा ने कोर्ट से समय की मांग की। इसके बाद अदालत ने मामले में सुनवाई की अगली तिथि एक अक्टूबर को निर्धारित की है।

मामले की सुनवाई एमपीएलएलए की विशेष न्यायिक दंडाधिकारी सार्थक शर्मा की कोर्ट में हुई। इससे पूर्व ईडी की ओर से अदालत में जवाब दाखिल किया गया था। हेमंत सोरेन की ओर से उनके अधिवक्ता ने पांच जुलाई को उक्त मामले में व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति में छूट से संबंधित याचिका दाखिल की थी। मामले में हेमंत सोरेन के खिलाफ उपस्थिति को लेकर समन जारी है। गत तीन जून को सीजेएम कृष्ण कांत मिश्रा ने यह मामला एमपी-एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया था।

पूर्व में सीजेएम कोर्ट द्वारा मामले में संज्ञान लिए जाने के बावजूद भी हेमंत सोरेन की उपस्थिति कोर्ट में नहीं हुई थी। मामले में हेमंत सोरेन की ओर से सीजेएम कोर्ट के समन आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। हाई कोर्ट में यह मामला अभी लंबित है। इस संबंध में ईडी की ओर से शिकायतवाद संख्या 3952/2024 सीजेएम कोर्ट में दाखिल की गई है।

क्या है मामला

ईडी ने समन की अवहेलना करने के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में ईडी ने 19 फरवरी को शिकायत वाद दर्ज कराया था। इस पर गत चार मार्च को सीजेएम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए संज्ञान लिया था और मुकदमा चलाने का निर्देश दिया था। सुनवाई के दौरान ईडी ने अदालत को बताया था कि जमीन की खरीद-बिक्री मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन को दस बार समन जारी किया गया था। आठवें समन पर 20 जनवरी और दसवें समन पर 31 जनवरी को ईडी के समक्ष उपस्थित हुए थे। ईडी का कहना है कि आठ समन पर उपस्थित नहीं होना समन की अवहेलना है।

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(Udaipur Kiran) / विकाश कुमार पांडे

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