नई दिल्ली, 13 सितम्बर (Udaipur Kiran) । लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी की ओर से दाखिल पहली पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले पर आज सुनवाई नहीं हो सकी। राऊज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज विशाल गोगने ने 18 सितंबर को फैसला सुनाने का आदेश दिया। इसके पहले भी 7 सितंबर को कोर्ट ने फैसला टाला था। कोर्ट ने 17 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था। ईडी ने 6 अगस्त को इस मामले में पहली पूरक चार्जशीट दाखिल की थी। ईडी की चार्जशीट में ईडी ने 11 लोगों को आरोपित किया गया है और 96 दस्तावेज साक्ष्य के रूप में पेश किये गए हैं।
सुनवाई के दौरान 6 जुलाई को ईडी के संयुक्त निदेशक ने कोर्ट से कहा था कि यह मामला काफी संवेदनशील है। उन्होंने कोर्ट को भरोसा दिया था कि ईडी तय समय पर आरोप-पत्र दाखिल कर देगी। ईडी ने कहा था कि इस मामले में अभी भी जांच चल रही है। तब कोर्ट ने कहा था कि मामले में जांच पूरी करने के लिए एक समय सीमा होनी चाहिए। सात मार्च को कोर्ट ने ईडी के मामले में राबड़ी देवी, मीसा भारती, हीमा यादव और हृदयानंद चौधरी को नियमित जमानत दी थी। इस मामले में कोर्ट ने 27 जनवरी को ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। नौ जनवरी को ईडी ने इस मामले में पहली चार्जशीट दाखिल की थी। ईडी ने इस मामले में अमित कात्याल को गिरफ्तार किया था।
इस मामले में ईडी के पहले सीबीआई ने केस दर्ज किया था। सीबीआई से जुड़े मामले में कोर्ट ने 4 अक्टूबर, 2023 को बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को जमानत दी थी। कोर्ट ने 22 सितंबर, 2023 को सीबीआई की ओर से दाखिल दूसरी चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। तीन जुलाई, 2023 को सीबीआई ने पूरक चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने 27 फरवरी, 2023 को सभी आरोपितों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। सीबीआई ने 7 अक्टूबर, 2022 को लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती समेत 16 आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।
(Udaipur Kiran) /संजय
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