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राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट से कोर्ट असंतुष्ट, दोबारा जांच के आदेश

कोर्ट की फ़ाइल फ़ोटो

रांची, 13 सितंबर (Udaipur Kiran) । 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले की जांच से संबंधित सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट पर रांची सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने असंतुष्टि जाहिर की है। कोर्ट ने सीबीआई को दोबारा जांच करने का आदेश देते हुए क्लोजर रिपोर्ट को शुक्रवार को अस्वीकार कर दिया है।

सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ सोशल एक्टिविस्ट पंकज यादव और सूर्य सिंह बेसरा ने कोर्ट में प्रोटेस्ट याचिका दायर की थी। सीबीआई के क्लोजर रिपोर्ट को चुनौती देते हुए शिकायतकर्ता ने विधानसभा कमेटी की रिपोर्ट को आधार बनाते हुए सीबीआई जांच को जारी रखने की मांग की थी। पंकज ने राष्ट्रीय खेल मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स निर्माण में अनियमितता समिति के विधानसभा कमेटी के संयोजक सरयू राय और सदस्य राधाकृष्ण किशोर की निष्कर्ष और अनुशंसा पर कार्रवाई करने की मांग करते हुए प्रोटेस्ट दाखिल की थी।

कोर्ट में सुनवाई के दौरान पंकज यादव ने अदालत का ध्यान परामर्शी का चयन और तत्कालीन खेल मंत्री द्वारा टेंडर खुल जाने के बाद अपने पसंदीदा संवेदक को टेंडर दिलाने की ओर आकृष्ट कराया था। साथ ही तत्कालीन मंत्री सुदेश महतो और उनके आप्त सचिव गोपाल तिवारी का विदेश भ्रमण का मुद्दा भी उठाया था। सूर्य सिंह बेसरा ने विधानसभा कमिटी के सदस्यों से पूछे बगैर क्लोजर रिपोर्ट जमा कर देने पर सीबीआई की मंशा पर सवाल उठाया था।

34वां राष्ट्रीय खेल साल 2011 में रांची में हुआ था। इसके आयोजन के बाद कई तरह की वित्तीय अनियमितता और करोड़ों रुपये के भ्रष्टाचार के मामला सामने आये थे। इस मामले की जांच सीबीआई ने की है। यह मामला 457 करोड़ के घोटाले से जुड़ा है। इस संबंध में आरसी 2/2022 के तहत सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी। मामले में सीबीआई ने गत 08 फरवरी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी।

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(Udaipur Kiran) / विकाश कुमार पांडे

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