मुरैना, 12 सितम्बर (Udaipur Kiran) ।षष्ठम अपर सत्र न्यायालय द्वारा धारा 302 आईपीएस के तहत डकैत गुड्डा गुर्जर उर्फ जण्डेल को आजीवन कारावास व 500 रुपये जुर्माना की सजा दी गई है। शासन की ओर से पैरवी इन्द्र सिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक ने की।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक 4 अक्टूबर 2017 को फरियादी जितेंद्र गुर्जर ने बताया था कि भारत सिंह गुर्जर ग्राम जरेरुआ हाल ललिता पुरा से उसकी पुरानी रंजिश चली आ रही है, इसी को लेकर सुबह करीब साढ़े आठ बजे भारत सिंह, डकैत गुड्डा गुर्जर, संजीव उर्फ कल्ली ने उसकी दमदमे की खिरकाई पर आकर पैसे की मांग की तो उसके पिता ने संजीव उर्फ कल्ली को मौके पर पकड लिया और थाने ले जाकर रिपोर्ट की। पुलिस ने मौका मुआयना किया और उसके कहने पर उसकी गायें भी गांव पहुंचवाई। कुछ गायें खिरकाई पर शेष रह गई थीं। जिन्हें लेने वह अपने भाई बंटी के साथ पैदल पैदल जा रहा था। तभी दिन के साढ़े दस बजे ललिता पुरा के पीछे जंगल के रास्ते पर पहुंचे तो भारत उसका भाई केशव, विजय एवं बल्ली, गुड्डा गुर्जर एक राय होकर आये उसे घेरकर पकड़ लिया और उसका भाई बंटी जंगल की तरफ भाग गया।
इस दौरान इन लोगों ने जितेन्द्र को गोली मार दी। सभी लोग भाग गए। घायल जितेंद्र को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई । इस मामले में पुलिस ने संपूर्ण कार्यवाही कर चालान पेश किया। इस मामले के आरोपी केशव, विजय, भारत, बल्ली का निर्णय पूर्व में 21 अपै्रल 2022 को हो चुका है। गुरुवार को आरोपी गुड्डा गुर्जर को धारा 302 में आजीवन कारावास व 500 रुपये जुर्माना एवं धारा 148 में एक वर्ष की सजा व 200 रुपये जुर्माना की सजा दी है। शासन की ओर से पैरवी इन्द्र सिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक ने की है।
(Udaipur Kiran)
(Udaipur Kiran) / शरद शर्मा