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चेक बाउंस मामले के दोषी बिल्डर को एक साल की सजा और 15 लाख का जुर्माना

कोर्ट की फ़ाइल फ़ोटो

रांची, 12 सितंबर (Udaipur Kiran) । न्यायिक दंडाधिकारी राजकुमार पांडे की अदालत ने गुरुवार को चेक बाउंस मामले के दोषी बिल्डर क्रिस्टोफर बा(55) को एक साल की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर उसे अतिरिक्त दो माह का साधारण कारावास काटना होगा। बिल्डर क्रिस्टोफर डोरंडा के सचिदानंद स्कूल लेन कुसाई नामकुम रोड का निवासी है।

पेशे से शिक्षिका हरिहर सिंह रोड निवासी वैदेही चारी एवं मर्चेंट नेवी में सेवारत उनके पति विवेकानंद चारी ने बिल्डर क्रिस्टोफर बा से कुछ वित्तीय आवश्यकता को बताते हुए लोन लिया था।

पैसा लेते समय तय हुआ था कि बदले में या तो आरोपित बिल्डर उन्हें एक पूरी तरह से निर्मित रहने को तैयार फ्लैट देगा या पूरी राशि वापस कर देगा। जब फ्लैट तैयार हो गया तो शिकायतकर्ता ने दिए गए पैसे मांगे तो उसने पोस्ट डेटेड चेक दिया। इसमें से 10 लाख रुपए का एक चेक बाउंस कर गया। इसके बाद 14 सितंबर 2020 को अपने अधिवक्ता संजय कुमार विद्रोही के माध्यम से शिकायतवाद दर्ज कराया। मामले में चली सुनवाई के दौरान संजय कुमार विद्रोही ने शिकायतकर्ता की ओर से पक्ष रखा।

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(Udaipur Kiran) / विकाश कुमार पांडे

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