BUSINESS

निवेश और व्यापार को सरल बनाने के लिए विदेशी मुद्रा नियम, 2024 अधिसूचित

Department of Economic Affairs notifies Foreign Exchange Rules, 2024

-सीतारमण ने बजट 2024-25 में इन नियमों को सरल बनाने का किया था ऐलान

नई दिल्‍ली, 12 सितंबर (Udaipur Kiran) । वित्‍त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) ने केंद्रीय बजट 2024-25 की घोषणा के अनुसरण में विदेशी मुद्रा (कंपाउंडिंग कार्यवाही) नियम, 2024 को अधिसूचित किया है। ये नियम 2000 का स्थान लेंगे। इस नए संशोधन से ‘निवेश और व्यापार को सरल बनाने के साथ आसानी’ होगी।

वित्‍त मंत्रालय ने गुरुवार को जारी एक बयान में बताया कि केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा विदेशी निवेश के लिए नियमों और विनियमों को सरल बनाने के लिए केंद्रीय बजट 2024-25 की घोषणा के अनुसरण में वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 की धारा 15 के साथ-साथ धारा 46 के अंतर्गत दी गई शक्तियों के तहत विदेशी मुद्रा (कंपाउंडिंग कार्यवाही) नियम, 2024 को अधिसूचित किया है। ये संशोधित नियम मौजूदा विदेशी मुद्रा (कंपाउंडिंग कार्यवाही) नियमों का स्थान लेंगे, जो 2000 में जारी किए गए थे।

मंत्रालय ने कहा कि व्यापार करने में आसानी को और अधिक सुगम बनाने के लिए मौजूदा नियमों और विनियमों को सुव्यवस्थित और युक्तिसंगत बनाने की व्यापक पहल के हिस्से के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के परामर्श से कंपाउंडिंग कार्यवाही नियमों की व्यापक समीक्षा की गई। वित्‍त मंत्रालय के मुताबिक कंपाउंडिंग आवेदनों की प्रक्रिया को तेज और सुव्यवस्थित करने के लिए सक्षम प्रावधानों पर जोर दिया गया है, आवेदन शुल्क और कंपाउंडिंग राशि के लिए डिजिटल भुगतान विकल्पों की शुरूआत की गई है, और अस्पष्टता को खत्म करने और प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए प्रावधानों के सरलीकरण और युक्तिसंगत बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ये संशोधन निवेशकों के लिए ‘निवेश में आसानी’ और व्यवसायों के लिए ‘व्यापार करने में आसानी’ को बढ़ावा देने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

(Udaipur Kiran) / प्रजेश शंकर

Most Popular

To Top