Uttar Pradesh

पूर्व विधायक इरफान की द्वितीय जमानत याचिका खारिज

पूर्व विधायक इरफान की द्वितीय जमानत याचिका खारिज

— सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट में द्वितीय जमानत अर्जी दाखिल करने का दिया था निर्देश

कानपुर, 11 सितम्बर (Udaipur Kiran) । महिला के घर आगजनी के मामले में सात साल की सजा काट रहे पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की फर्जी आधार कार्ड से हवाई यात्रा करने के मामले में द्वितीय जमानत याचिका बुधवार को खारिज हो गई। यह याचिका सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पूर्व विधायक के वकील ने एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में दाखिल की थी।

जाजमऊ निवासी नजीर फातिमा के घर आगजनी मामले में सात साल की सजा काट रहे व विधायकी गंवाने वाले पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को कोर्ट से फिलहाल राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही है। इसी मामले तत्कालीन विधायक इरफान ने फरारी के दौरान फर्जी आधार कार्ड से हवाई यात्रा की थी जिस पर विवेचक तत्कालीन जाजमऊ इंस्पेक्टर अशोक कुमार दुबे की तहरीर पर ग्वालटोली थाने में वर्ष 2022 में धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेज तैयार करने समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था।

विधायक के वकील ने एमपी-एमएलए कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इस पर इरफान सोलंकी की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई, जिसके 17 फरवरी 2023 को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी जामनत याचिका खारिज करते हुए, आरोपी को चार्जशीट दाखिल होने के बाद ट्रायल कोर्ट में द्वितीय जमानत अर्जी दाखिल करने के निर्देश दिए थे। जिस पर इरफान सोलंकी की ओर से एमपी-एमएलए कोर्ट में द्वितीय जमानत याचिका दाखिल की गई थी।

बुधवार को जज सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी ने सुनवाई की और मामले को गंभीर प्रकृति का बताते हुए याचिका को खारिज कर दिया। एडीजीसी भास्कर मिश्रा ने बताया कि फर्जी आधार कार्ड से हवाई यात्रा करने के मामले में इरफान की द्वितीय जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया।

बताते चलें कि एमपी-एमएलए जज सत्येन्द्र नाथ त्रिपाठी ने ही आगजनी मामले में इरफान सोलंकी व उसके साथियों को सात साल की सजा सुनाई थी। जिस पर इरफान की विधायकी चली गई है और महाराजगंज जेल में सजा काट रहा है।

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(Udaipur Kiran) / अजय सिंह

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