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हत्या के दाेषी को आजीवन कारावास व 20 हजार अर्थदंड की सजा

हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास व 20 हजार रुपए जुर्माना

जौनपुर, 12 सितंबर (Udaipur Kiran) । नेवढ़िया के कादीपुर में रुपये के लेन देन को लेकर हुई हत्या के दोषी अनिल गौड़ को अपर सत्र न्यायाधीश अपर्णा देव ने बुधवार को आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की आधी धनराशि वादी को देने का आदेश दिया। अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

अभियोजन के अनुसार दो दिसम्बर 2017 की सुबह वादी के रिश्तेदार श्रवण पटेल ने मोबाइल से सूचना दिया कि उसके भाई महेंद्र पटेल का शव कादीपुर दरगाह के पास नहर में मिला है।वहा पहुंचा तो काफी भीड़ लगी थी। भाई के शव को पहचाना कहा कि उसका भाई एक दिन पहले सुबह भाड़ा ढोने के लिए गया था। आशंका है कि भाड़े के लेन देन के विवाद को लेकर किसी ने उसकी हत्या कर दी है। दो दिसंबर को नेवढ़िया थाने में एफआईआर दर्ज की गई।

विवेचना में नेवढ़िया के कसियांव निवासी अनिल गौड़ का नाम सामने आया। चार दिसम्बर को पुलिस द्वारा अनिल के घर की तलाशी लेने पर मृतक की शर्ट, लोवर, कैंची व लोहे की रॉड बरामद कर ली। अनिल ने महेंद्र पटेल की निर्ममता से लोहे के रॉड से सिर पर मारकर हत्या किया था।

15 फरवरी 2018 को पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल किया। सात दिसम्बर 2018 को आरोपी के खिलाफ कोर्ट में धारा 302 आईपीसी में आरोप तय किया गया। सरकारी वकील सतीश रघुवंशी व वीरेंद्र प्रताप मौर्य ने 11 गवाहों को पेश किया। कोर्ट ने आज दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद अनिल को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है।

(Udaipur Kiran) / विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

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