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दिल्ली नगर निगम जल्द ही स्थायी समिति का गठन करेगा

दिल्ली हाई कोर्ट फाइल चित्र

नई दिल्ली, 10 सितंबर (Udaipur Kiran) । दिल्ली नगर निगम जल्द ही स्थायी समिति का गठन करेगा। दिल्ली नगर निगम ने आज दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि वो सितंबर के अंत तक सदन की बैठक बुलाएगी और जल्द ही स्थायी समिति का गठन करेगी। जस्टिस पुरुषेंद्र कौरव ने दिल्ली नगर निगम को आदेश दिया कि वो इस संबंध में एक हफ्ते के अंदर हलफनामा दाखिल करें। मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी।

दरअसल नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी (एनबीसीसी) ने दिल्ली नगर निगम के स्थायी समिति के गठन की मांग करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। एनबीसीसी की ओर से वकील कार्तिक नागरकट्टी ने याचिका दायर कर कहा है कि उसके कई प्रोजेक्ट दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति की मंजूरी के लिए लंबित हैं। याचिका में कहा गया है कि दिसंबर 2022 में दिल्ली नगर निगम का चुनाव हो गया। चुनाव होने के बावजूद दिल्ली नगर निगम कानून की धारा 45 के तहत स्थायी कमेटी का गठन नहीं किया गया है जिसकी वजह से कई प्रोजेक्ट के लेआउट प्लान की अनुमति नहीं मिल रही है और उसकी वजह से इन प्रोजेक्ट के काम करीब एक साल से ज्यादा समय से रुके पड़े हैं।

याचिका में कहा गया है कि एनबीसीसी ने 23 अगस्त 2022 को डीटीसी हरिनगर प्रोजेक्ट के लेआउट प्लान की अनुमति के लिए आवेदन दिया था। उसके बाद एनबीसीसी ने जनवरी 2023 में राज्यसभा आरकेपुरम प्रोजेक्ट के लिए, 15 जनवरी 2023 को दिल्ली युनिवर्सिटी धौला कुआं कैंपस प्रोजेक्ट , 17 जनवरी 2023 को डीटीसी शादीपुर प्रोजेक्ट और 10 मई 2023 को आईआईएफटी मैदानगढ़ी प्रोजेक्ट के लेआउट प्लान की अनुमति के लिए आवेदन किया था।

याचिका में कहा गया है कि जब याचिकाकर्ता ने दिल्ली नगर निगम के टाउन प्लानिंग विभाग से प्रोजेक्ट्स के लेआउट की अनुमति के बारे में पूछा तो बताया गया कि इन प्रोजेक्ट की मौखिक रुप से स्वीकृति मिल चुकी है लेकिन स्थायी समिति की अनुमति की प्रतीक्षा की जा रही है। लेकिन दिल्ली नगर निगम के स्थायी समिति का गठन नहीं होने से ये लंबित हैं। याचिका में मांग की गई है कि दिल्ली नगर निगम को दिशानिर्देश जारी किया जाए कि वो स्थायी कमेटी का गठन जल्द करे और इन प्रोजेक्ट्स के लेआउट प्लान की अनुमति दे।

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(Udaipur Kiran) / प्रभात मिश्रा

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