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पार्किंग स्थल पर अव्यवस्थाओं को लेकर हेरिटेज निगम और ठेकेदार पर हर्जाना

कोर्ट

जयपुर, 10 सितंबर (Udaipur Kiran) । जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-तृतीय ने पार्किंग स्थल पर अव्यवस्थाओं से जुडे मामले में हेरिटेज नगर निगम, ठेकेदार व गणपति प्लाजा के जीएम पर संयुक्त तौर पर 50 हजार रुपये हर्जाना लगाया है। आयोग के अध्यक्ष देवेन्द्र मोहन माथुर व सदस्य सीमा शर्मा ने यह आदेश दीपक वर्मा के परिवाद पर दिए। आयोग ने कहा कि पार्किंग स्थल पर नगर निगम का बोर्ड और ठेकेदार के नंबर होने चाहिए, लेकिन अधिकतर स्थानों पर ना तो बोर्ड होता है, ना ठेकेदार के नंबर और उसके ठेके की अवधि भी नहीं होती। इस के चलते इन जगहों पर आम उपभोक्ता को परेशानी का सामना करना पडता है।

परिवाद में कहा गया कि वह 10 अप्रैल 2023 को दोपहर ढाई बजे अपने दुपहिया वाहन को गणपति प्लाजा के बाहर खडा कर गुलाब चाय वाले के पास बैठा था। वह 15 मिनट बाद जब अपने वाहन के पास पहुंचा तो वहां एक व्यक्ति आया और खुद को नगर निगम का कर्मचारी बताकर 15 रुपये पार्किंग शुल्क वसूले। परिवादी ने घर जाकर देखा तो पता चला कि यह शुल्क 2 घंटे के लिए था। इसे उपभोक्ता आयोग में चुनौती देते हुए कहा कि पार्किंग स्थल पर कहीं पर भी बडे अक्षरों में शुल्क व अवधि के बारे में नहीं लिखा था। वहीं पार्किंग पर्ची पर भी शुल्क और उसके ऑफिस का पता भी अंकित नहीं था। ऐसे में गणपति प्लाजा के बाहर सडक पर अवैध तरीके से कब्जा कर पार्किंग शुल्क वसूला जा रहा है। नगर निगम ने जवाब में कहा कि उन्होंने 26 मई 2023 से 25 मई 2024 की अवधि के लिए ई-ऑक्शन कर पार्किंग का ठेका दिया है। परिवादी की ओर से पेश पर्ची में कहीं पर भी हेरिटेज निगम नहीं लिखा है, इससे उनका कोई संबंध नहीं है। आयोग ने दोनों ओर की बहस सुनकर कहा कि पर्ची पर ठेकेदार के दस्तखत हैं, लेकिन यह चौंकाने वाला है कि परिवादी से 15 मिनट के लिए 15 रुपये वसूले हैं। ऐसा करना अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है।

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(Udaipur Kiran)

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