नैनीताल, 10 सितंबर (Udaipur Kiran) । हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में विधानसभा बैकडोर भर्ती घोटाला मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद सरकार को तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी एवं न्यायमूर्ति आलोक वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार देहरादून निवासी अभिनव थापर ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि उत्तराखंड विधानसभा बैकडोर भर्ती में भ्रष्टाचार व अनियमितता की गई है। याचिका में कहा कि विधानसभा ने एक जाच समीति बनाकर 2016 से की गई भर्तियों को निरस्त कर दिया, लेकिन यह घोटाला राज्य 2000 में राज्य बनने से लेकर आज तक चल रहा था। इस पर सरकार ने अनदेखी की।
(Udaipur Kiran) / लता