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संजौली मस्जिद विवाद : 11 सितबंर काे लागू रहेगी धारा 163, प्रदर्शन व नारेबाजी पर पाबंदी

शिमला, 10 सितंबर (Udaipur Kiran) । हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के उपनगर संजौली में विवादित मस्जिद का मुद्दा गरमाया हुआ है। मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर हिंदू संगठनों व स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है और बुधवार यानी 11 सितंबर को संजौली में धरना-प्रदर्शन करने की चेतावनी दी गई है। इसे लेकर सोशल मीडिया पर मैसेज व वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों के जुटने से तनाव की आशंका को देखते हुए शिमला जिला के दंडाधिकारी अनुपम कश्यप ने संजौली उपनगर में एक दिन के लिए धारा 163 लगा दी है। यह आदेश 11 सितंबर की सुबह सात बजे से मध्यरात्रि 11ः59 बजे तक लागू रहेंगे।

अनुपम कश्यप ने कहा कि शिमला शहर के संजौली क्षेत्र में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में जिला प्रशासन की ओर से प्रभावी कदम उठाए गए है। उक्त क्षेत्र में सामान्य जनजीवन पूरी तरह से सुचारू रहेगा।

जिला दंडाधिकारी अनुपम कश्यप ने कहा कि संजौली क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश दिया गया है। इसके तहत जिला के संजौली क्षेत्र में कानून व्यवस्था कायम रखने व शांति व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ यहां पर किसी भी व्यक्ति को अग्नि अस्त्र, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, साइकिल चेन, गंडासा, भाला, तलवार जैसे हथियार इत्यादि अस्त्र-शस्त्र तथा अन्य ज्वलनशील पदार्थों को लेकर चलने पर पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेगा।

उन्होंने कहा कि संजौली क्षेत्र में सामान्य जनजीवन पूरी तरह से सामान्य रहेगा। स्कूल और सरकारी व निजी कार्यालय तथा बाजार पूरी तरह से खुला रहेंगे। उन्होंने कहा कि आम जनता को किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाने के लिए प्रशासन सख्त कदम उठाने के लिए प्रयासरत है।

जिला दंडाधिकारी ने बताया कि संजौली क्षेत्र में बिना अनुमति किसी को भी धरना प्रदर्शन, नारेबाजी, भूख हड़ताल करने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। वहीं अस्पताल, कोर्ट, शिक्षण संस्थान और और सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान सांप्रदायिक, राष्ट्र, राज्य विरोधी भाषण नारे, दीवार लेखन, पोस्टर आदि पर भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है।

उन्होंने कहा कि यह आदेश नव बहार चौक से ढली टनल के ईस्टर्न पोर्टल, आईजीएमसी से संजौली चौक, संजौली चौक से चलौंठी, ढली (वाया संजौली चलौंठी जंक्शन) क्षेत्र में 11 सितंबर 2024 को सुबह 7 बजे से रात्रि 11.59 बजे तक जारी रहेंगे।

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(Udaipur Kiran) / उज्जवल शर्मा

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