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दिल्ली में मद्रासी कैंप के निवासियों को हटाने की कार्रवाई पर अंतरिम रोक

दिल्ली हाई कोर्ट

– पीडब्ल्यूडी और डीडीए के अधिकारियों से दस दिनों के अंदर मांगी स्टेटस रिपोर्ट

नई दिल्ली, 10 सितम्बर (Udaipur Kiran) । दिल्ली हाई कोर्ट ने ओल्ड बारापुला पुल के पास मद्रासी कैंप के निवासियों को हटाने की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है। कार्यकारी चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली सरकार और दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को नोटिस जारी किया है।

यह याचिका जंगपुरा में जेजे क्लस्टर मद्रासी कैंप के निवासियों ने दायर की थी। मद्रासी कैंप के निवासियों की ओर से पेश वकील ने कहा कि उन्हें 12 सितंबर को हटाने का नोटिस भेजा गया है। सुनवाई के दौरान डीडीए की ओर से पेश वकील प्रभसहाय कौर ने कहा कि बारापुला नाले पर मद्रासी कैंप का स्थान जल प्रवाह में बाधा डालता है। तब कोर्ट ने कहा कि ये पता लगाने की जरूरत है कि क्या मद्रास कैंप पानी के प्रवाह को बाधित कर रहा है या नहीं। क्या यह हाल ही में आई बाढ़ की समस्याओं को देखते हुए एक महत्वपूर्ण कारक है। अगर मद्रासी कैंप जल प्रवाह को बाधित कर रहा है तो निश्चित रूप से इसे हटाया जाना चाहिए, क्योंकि शहर में अनावश्यक रूप से बाढ़ आ रही है। हम शहर को बार-बार बाढ़ की अनुमति नहीं दे सकते हैं। अगर नाले को साफ करना है तो इसे साफ करना होगा।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मद्रासी कैंप के निवासियों के पुनर्वास और उनके अधिकारों के संरक्षण का भरोसा दिया। कोर्ट ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि मद्रासी कैंप के निवासियों को वैकल्पिक भूमि पर शिफ्ट किया जाए। हम अधिकारियों से आपके पुनर्वास के लिए कहेंगे। हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग और डीडीए के अधिकारियों को दस दिनों के अंदर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

(Udaipur Kiran) /संजय

(Udaipur Kiran) / सुनीत निगम

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