जयपुर, 9 सितंबर (Udaipur Kiran) । अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-1 महानगर द्वितीय ने चरित्र पर शक के चलते अपनी पत्नी की हत्या करने वाले अभियुक्त पति रतन हामरम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर सात हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक साजिया खान ने अदालत को बताया कि इस संबंध में मुशरफ हुसैन ने भांकरोटा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि वह गोकुल वाटिका, वैशाली एस्टेट में लिपाई काम का सुपरवाइजर हूं। साइट पर परिवार सहित रहकर काम करने वाला मजदूर रतन 28 अप्रैल, 2021 को उसके पास आया और पत्नी सोनिया के बेहोश होने की बात कही। जब वह कुछ मजदूरों के साथ उसके कमरे में गया तो वहां फर्श पर सोनिया पडी थी। जब उन्होंने कंबल हटाकर देखा तो सोनिया के सिर से खून निकल रहा था और उसकी मौत हो गई थी। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसके पति रतन को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि रतन अपनी पत्नी सोनिया के चरित्र पर शक करता था। इसके चलते दोनों में आए दिन झगड़ा होता था। इसके चलते अभियुक्त ने सरिये से वार कर सोनिया की हत्या कर दी और अपने आप को बचाने के लिए सुपरवाइजर के पास जाकर झूठी कहानी बताई। वहीं अभियुक्त की ओर से कहा गया कि उसने अपनी पत्नी की हत्या नहीं की है और घटना को कोई चश्मदीद गवाह भी नहीं है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
(Udaipur Kiran)