रांची, 09 सितंबर (Udaipur Kiran) । बेटे को गुस्से में आकर लाइसेंसी रायफल से गोली मारकर हत्या करने के मामले में दोषी पिता राकेश राउत को अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार सिंह ने सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उसपर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि नहीं देने पर अभियुक्त को छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अदालत ने तीन सितम्बर को राकेश राउत को दोषी करार दिया था।
घटना को अंजाम 8 अक्तूबर, 2018 को गोंदा थाना क्षेत्र के टिकली टोला में दिया गया था। मामले में एपीपी सिद्धार्थ सिंह ने अदालत के समक्ष ठोस गवाही प्रस्तुत की है। उन्होंने बताया कि राकेश राउत सीआरपीएफ में हवलदार के पद से 2005 में सेवानिवृत्त हुआ था। वह अपने बेटे के साथ रहता था। बेटा सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई नहीं की और पिता से बहस कर ली। गुस्से में पिता ने आपा खो दिया और पास में रखा रायफल से गोली चला दी।
गोली चलाने के बाद राहुल कुमार राउत घायल होकर गिर गया। इसके बाद उसे अफसोस हुआ और उसने 108 नंबर में डायल कर एंबुलेंस बुलाया। एंबुलेंस आया लेकिन तब तर बेटे की मौत हो चुकी थी। उसने गोंदा थाना में जाकर सरेंडर कर दिया था। हत्या के आरोप में पुलिस ने 9 अक्तूबर, 2018 को उसे जेल भेज दिया था। उसकी निशानदेही पर बेटे का शव और रायफल बरामद किया गया था।
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(Udaipur Kiran) / विकाश कुमार पांडे