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वक्फ बोर्ड के मनी लांड्रिंग मामले में अमानतुल्लाह खान 23 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में

राऊज एवेन्यू कोर्ट

नई दिल्ली, 09 सितम्बर (Udaipur Kiran) । दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने वक्फ बोर्ड की भर्ती से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को 23 सितंबर तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आज अमानतुल्लाह खान की ईडी हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद कोर्ट में पेश करके ईडी ने अमानतुल्लाह खान की न्यायिक हिरासत की मांग की थी।

ईडी ने 2 सितंबर को अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान को 2 सितंबर को 6 सितंबर तक की ईडी हिरासत में भेजा था। सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा था कि दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती में गड़बड़ियों में अमानतुल्लाह खान ही मुख्य आरोपित है। इस मामले में पहले गिरफ्तार चार लोग अभी न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी ने कहा था कि अमानतुल्लाह खान ने जांच में सहयोग नहीं किया। ईडी के मुताबिक अमानतुल्लाह खान ने आपराधिक गतिविधियों से काफी संपत्ति अर्जित की औऱ अपने सहयोगियों के नाम पर अचल संपत्ति खरीदी है। ईडी के मुताबिक छापे के दौरान कई दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य ऐसे मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि वो मनी लांड्रिंग के अपराध में लिप्त हैं।

ईडी ने 9 जनवरी को चार्जशीट दाखिल की थी। करीब पांच हजार पेजों की चार्जशीट ने ईडी ने जावेद इमाम सिद्दीकी, दाऊद नासिर, कौसर इमाम सिद्दीकी और जीशान हैदर को आरोपित बनाया है। ईडी ने पार्टनरशिप फर्म स्काई पावर को भी आरोपित बनाया है। ईडी के मुताबिक ये मामला 13 करोड़ 40 लाख रुपये की जमीन की बिक्री से जुड़ा हुआ है। आरोपित कौसर इमाम सिद्दीकी की डायरी में 8 करोड़ रुपए की एंट्री की गई है। जावेद इमाम को ये संपत्ति सेल डीड के जरिए मिली। जावेद इमाम ने ये संपत्ति 13 करोड़ 40 लाख में बेची। जीशान हैदर ने इसके लिए जावेद को नकद राशि दी।

इस मामले में सीबीआई ने 23 नवंबर, 2016 को आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान समेत 11 आरोपितों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी है। जांच के बाद सीबीआई ने 21 अगस्त, 2022 को चार्जशीट दाखिल किया था। सीबीआई के मुताबिक दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ और संविदा पर दूसरी नियुक्तियों में गड़बड़ियां की गई। सीबीआई की चार्जशीट में कहा गया है कि इन नियुक्तियों के लिए अमानतुल्लाह खान ने महबूब आलम और दूसरे आरोपितों के साथ साजिश रची, जिन्हें वक्फ बोर्ड में विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया था। चार्जशीट के मुताबिक इन नियुक्तियों में मनमानी की गई और अमानतुल्लाह खान और महबूब आलम ने अपने पद का दुरुपयोग किया।

(Udaipur Kiran) /संजय

(Udaipur Kiran) / सुनीत निगम

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