Madhya Pradesh

अनूपपुर: नौकरी का झासा देकर बेरोगारों के साथ धोखाधड़ी करने वाले तीन गिरफ्तार

गिरफ्तार आरोपित

अनूपपुर, 8 सितंबर (Udaipur Kiran) । जिला मुख्याालय अनूपपुरमें जिला चिकित्सालय के सामने भवन में जिले के ग्रामीण क्षेत्र के नवयुवक एवं नवयुवतियों को इकट्ठा कर संदिग्ध गतिविधियां चलकर नौकरी का झांसा देने के मामले में छापामार कार्यवाई करते हुए जौगे चीफलैंड इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड के नाम से संचालित कंपनी में किसी प्र‍कार के प्रमाणिक दस्तारवेज नहीं मिलने पर पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया। जिसमें 24 वर्षीय रजनीश राज पुत्र शम्भू प्रसाद राज निवासी ग्राम ढिहा थाना गोविन्दगढ जिला रीवा, 19 वर्षीय आमिर अली पुत्र अतहर अली निवासी भालूमाड़ा अनूपपुर एवं 25 वर्षीय संकेत ताजने पुत्र काशीराव ताजने निवासी लाम्बाखेड़ा थाना ईंटखेड़ी भोपाल गिरफ्तार किया एवं कंपनी हेड सतीष राठौर निवासी भोपाल के विरूद्ध अपराध की धारा 319 (2), 318(4),3(5) बी.एन.एस. का अपराध दर्ज किया कर कार्यवाही की जा रही है।

पुलिस अधीक्षक मोती उर रहमान ने रविवार को पत्रकार वर्ता में बताया कि मुखबिर की सूचना मिली मिली कि जिला चिकित्सालय के सामने आर.एम.जी. होटल के ऊपर बने हाल में जिले के ग्रामीण क्षेत्रो से लड़कियां एवं लड़को को नौकरी देने के नाम पर एकट्ठा किया गया हैं। जिस पर एस.डी ओ.पी. अनूपपुर सुमित केरकेट्टा एवं नगर निरिक्षक कोतवाली अरविन्द जैन के नेतृत्व में पुलिस टीम बना कर जौगे चीफलैंड इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड के नाम से संचालित कंपनी पर छापामार कार्यवाई की गई। मौके पर रजनीश राज निवासी रीवा, आमिर अली निवासी भालूमाड़ा एवं संकेत ताजने निवासी भोपाल द्वारा एकत्र किये गये 28 नवयुवक एवं नवयुवतियों को जौगे चीफलैंड इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में नौकरी दिलाये जाने के नाम पर 500-500 रूपये जमा करा बुलाया गया था।

पुलिस की कार्यवाही के दौरान जिले के ग्रामीण क्षेत्र के नवयुवक एवं नवयुवतियों ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रो में कार्यालय कार्य के लिए काम की जरूरत के पम्पलेट बांट कर एकत्र किया गया था और जौगे चीफलैंड इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी में नौकरी दिलाये जाने के लिए 500 रूपये प्रत्येक से जमा कराया गया किन्तु पिछले 8-10 दिन से रोज बुलाकर वापस कर दिया जाता था। साक्षी मिश्रा निवासी ग्राम पसला अनूपपुर एवं अन्य 21 द्वारा रिपोर्ट किये जाने पर आरोपितों के विरूद्ध थाना कोतवाली में कंपनी के हेड सतीष राठौर निवासी भोपाल एवं मौके पर मौजूद रजनीश राज निवासी रीवा एवं आमिर अली निवासी भालूमाड़ा के विरूद्ध अपराध की धारा 319 (2), 318(4),3(5) बी.एन.एस. का अपराध दर्ज किया कर कार्यवाही की जा रही है। मौके से पुलिस ने नौकरी दिलाये जाने हेतु बेरोजगार युवक एवं युवतियों से भरवाये गये फार्म, ग्रामीण क्षेत्रों में बांटे गये पम्पलेट एवं किराये से लिए गये हाल में लगाये गये पोस्टर आदि को जप्त किया कर आरोपितों के बैकिंग ट्रान्जेक्शन की जांच कर रही है।

पुलिस अधीक्षक मोती उर रहमान ने बताया कि एडवाइजरी जारी की गयी है कि ऐसे किसी भी कम्पनी अथवा बाहरी लोगो को अपना मकान किराये से देने के पूर्व पुलिस को जानकारी अवश्यक दें एवं पुलिस के वेरीफिकेशन कराये जाने के बाद ही अपना मकान किराये से दें।

पुलिस अधीक्षक ने कार्यवाई में शामिल टी.आई. कोतवाली अरविन्द जैन, उपनिरीक्षक प्रवीण साहू, महिला सउनि, हुरूननिशा, प्र.आर. रीतेश सिहं, प्र.आर. संदीप प्रकाश साहू, प्र.आर. राजकुमार मार्को, आर. प्रकाश तिवारी, आर. संजय सिहं, आर. राजेश बड़ोले, आर. गुपाल यादव को पुरूष्कृत किये जाने की घोषणा की गई है।

(Udaipur Kiran) / राजेश शुक्ला

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