फिरोजाबाद, 07 सितम्बर (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने शनिवार को नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के दोषी को चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना फरिहा क्षेत्र में 13 वर्षीय छात्रा को स्कूल आते जाते समय युवक परेशान करता था। उससे अभद्र भाषा का प्रयोग करता था। छात्रा कक्षा आठ में पढ़ती थी। छात्र के पिता ने बंटू पुत्र रामनरेश निवासी बूढ़ना तथा एक बाल अपचारी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट संख्या 3 राजीव सिंह की अदालत में चला।
अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक कमल सिंह ने बताया मुकदमे के दौरान आधा दर्जन गवाहो ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने पेश किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने बंटू को दोषी माना। न्यायालय ने उसे 4 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर ढाई हजार रुपया का अर्थ दंड लगाया है। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़