जयपुर, 7 सितंबर (Udaipur Kiran) । जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ कई बार दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त महादेव प्रसाद को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने 29 वर्षीय इस अभियुक्त पर 1.75 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि घटना को लेकर पीडिता के पिता ने 13 अप्रैल, 2022 को गोविंदगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा कि बीती रात उसकी 16 वर्षीय पुत्री घर से लापता हो गई। वहीं उससे मिलने वालों का पता किया तो महादेव प्रसाद भी रात से गायब है। ऐसे में उसे शक है कि वह उसकी बेटी को बहला फुसला कर ले गया है। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। सुनवाई के दौरान पीडिता ने अदालत को बताया कि जब वह 11वीं कक्षा में थी तो महादेव उसका शिक्षक था। इसके चलते दोनों में बातचीत होती थी। महादेव ने उस पर दबाव डालकर घर छोडने का लेटर लिखवाया और दस्तावेजों सहित 12 अप्रैल की रात घर के बाहर बुलाया। जब वह बाहर गई तो महादेव उसे अपनी कार से सीकर ले गया। यहां उसे दो दिन तक एक मकान में रखा और कई बार दुष्कर्म किया। वहीं 15 अप्रैल को पुलिस वहां आ गई और उन्हें लेकर चली गई। वहीं अभियुक्त की ओर से कहा गया कि उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को सजा और जुर्माने से दंडित किया है।
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(Udaipur Kiran)