Uttrakhand

चेक बाउंस के मामले में अभियुक्त को 6 माह की कैद व 15 हजार अतिरिक्त अर्थदंड की सजा

नैनीताल, 6 सितंबर (Udaipur Kiran) । नैनीताल की एक महिला स्वास्थ्य कर्मी द्वारा दर्ज कराए गए चेक बाउंस के मामले में न्यायालय ने रुड़की निवासी अभियुक्त नईम सिद्दीकी को 6 महीने के कारावास और चेक की धनराशि के साथ 15 हजार रुपये अतिरिक्त अर्थदंड से दंडित किया है।

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से बताया गया कि नैनीताल निवासी पीड़िता दीप्ति धामी ने रुड़की में अपने बच्चों की शिक्षा के लिए नईम सिद्दीकी से ₹15.5 लाख में जमीन का सौदा किया था। बाद में किसी कारणवश वह जमीन नहीं खरीद सकीं, जिस पर उन्होंने नईम से अपनी धनराशि वापस मांगी। इस पर नईम ने दीप्ति को ₹15.5 लाख का चेक दिया, जो बाउंस हो गया। इसके बाद दीप्ति धामी ने अपने अधिवक्ता दीपक रुवाली के माध्यम से न्यायालय में एनआई एक्ट के तहत अभियोग दर्ज कराया।

मामले की सुनवाई के बाद अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय आयशा फरहीन ने अभियुक्त को दोषी मानते हुए 6 महीने के कारावास और ₹15,65,000 के प्रतिकर के रूप में अर्थदंड लगाया। इसमें से ₹15.6 लाख शिकायतकर्ता को दिए जाएंगे और शेष ₹5,000 राजकोष में जमा किए जाएंगे।

(Udaipur Kiran) / डॉ. नवीन चन्द्र जोशी

Most Popular

To Top