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युवक का अपहरण और हत्या के मामले में भाजपा नेता समेत दाे को आजीवन कारावास

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इटावा, 06 सितंबर (Udaipur Kiran) । इटावा में जिला एवं सत्र न्यायालय ने युवक का अपहरण के बाद हत्या कर शव काे नदी में फेंकने के मामले में शुक्रवार काे सजा

सुनाई है। न्यायालय ने इस घटना में भाजपा नेता समेत एक युवक को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थ दंड भी लगाया है।

जनपद जिला एवं सत्र न्यायालय ने अपहरण के बाद युवक की हत्या कर शव को नदी में फेंकने के मामले में भाजपा नेता शिवप्रताप राजपूत समेत एक युवक को आजीवन कारावास सहित अर्थ दंड की सजा सुनाई गई है। न्यायालय द्वारा सजा सुनते भाजपा नेता न्यायालय काेर्ट परिसर में रोने लगा।

अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता ने बताया कि 19 अप्रैल 2015 में संतोष कुमार नाम के युवक का अपहरण कर गोली मारकर हत्या करने के बाद शव को सहसो थाना क्षेत्र के अंतर्गत क्वारी नदी में फेंक दिया गया था। शव मिलने के बाद मृतक संतोष के भाई राजीव ने शव की शिनाख्त करने के बाद अपहरण और हत्या करने के आरोप में भाजपा नेता शिवप्रताप राजपूत और दीपू शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। इस मामले में नौ वर्ष तक लगातार जिरह और सबूतों के आधार पर आज जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दोषी भाजपा नेता शिवप्रताप राजपूत और दीपू शर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने दाेषियाें पर एक लाख दस हजार रुपए का जुर्माना भरने भी लगाया। उन्होंने बताया कि सजा का एलान होते ही मृतक के परिजनों ने न्यायपालिका का धन्यवाद देते हुए संतोष व्यक्त किया है। वहीं न्यायालय का फैसला सुनाए जाने के बाद न्यायालय में मौजूद पुलिस ने सजायाफ्ता दोनों दाेषियाें को अभिरक्षा में लेकर केंद्रीय कारागार भेज दिया है।

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(Udaipur Kiran) / रोहित सिंह

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