नई दिल्ली, 06 सितम्बर (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में आरक्षण का दायरा 50 फीसदी से बढ़ाकर 65 फीसदी किए जाने के आदेश को पटना हाई कोर्ट की ओर से निरस्त करने के फैसले पर रोक लगाने की मांग करने वाली आरजेडी की याचिका पर नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र सरकार, बिहार सरकार और पटना हाई कोर्ट में इसको लेकर याचिका दाखिल करने वाले को नोटिस जारी किया।
पटना हाई कोर्ट के आदेश को बिहार सरकार ने पहले ही चुनौती दे रखी है। दरअसल, बिहार सरकार ने शिक्षण संस्थानों व सरकारी नौकरियों में एससी-एसटी और ओबीसी वर्गों को 65 फीसदी आरक्षण देने का फैसला लिया था। बिहार सरकार के इसी फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट ने बिहार सरकार के इस फैसले को रद्द कर दिया था। हाई कोर्ट के फैसले को बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट अब बिहार सरकार और आरजेडी की याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करेगा।
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(Udaipur Kiran) / सुनीत निगम