नैनीताल, 05 सितंबर (Udaipur Kiran) । हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को उत्तराखंड कैडर के आईएफएस अधिकारी संजीव चतुर्वेदी से संबंधित उनके पैनलिंग से जुड़े दस्तावेज प्रदान करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने प्रतिवादियों को निर्देश दिया है कि वे संयुक्त सचिव स्तर पर 15 नवंबर 2022 को हुई उनके पैनलिंग की प्रक्रिया और निर्णय से संबंधित रिकॉर्ड्स का खुलासा करें। कोर्ट ने कहा कि यह खुलासा केवल चतुर्वेदी की पैनलिंग से संबंधित दस्तावेजों तक सीमित रहेगा।
मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। हाईकाेर्ट ने तीन सितंबर को संजीव चतुर्वेदी की ओर से दायर याचिका पर ये आदेश पारित किए हैं। आदेश में कहा गया है याचिकाकर्ता ने अपने रिकॉर्ड की मांग की है। इसे ध्यान में रखते हुए प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता की पैनलिंग प्रक्रिया और निर्णय से संबंधित रिकॉर्ड उपलब्ध कराने का निर्देश दिया जा रहा है, जो 15 नवंबर 2022 को संयुक्त सचिव स्तर पर लिया गया था। आदेश में यह स्पष्ट किया गया कि केवल याचिकाकर्ता की पैनलिंग से संबंधित रिकॉर्ड्स ही उसे उपलब्ध कराए जाएंगे। यह आदेश इस तरह के पहले के आदेशों में से एक है, जिसमें किसी अधिकारी को पैनलिंग से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। केंद्र सरकार ने 15 नवंबर 2022 को एक आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने संजीव चतुर्वेदी की केंद्र में संयुक्त सचिव-समान पद धारण करने के लिए पैनलिंग को मंजूरी नहीं दी है।
(Udaipur Kiran) / लता