सुकमा, 5 सितंबर (Udaipur Kiran) ।सुकमा जिले जिले के जगरगुण्डा थाना क्षेत्र में पुलिस ने दो नक्सलियों को विस्फोटक सामग्री के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए एक आरपीसी सीएनएम कमाण्डर नक्सली पर पद के अनुरूप एक लाख रुपये का इनाम घोषित है। नक्सलियों को गिरफ्तार करने में जिला बल, डीआरजी, 165, 231 वाहिनी सीआरपीएफ की भूमिका रही है।दोनों के खिलाफ थाना जगरगुण्डा में अपराध क्रमांक 21/2024 धारा 4, 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत् प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्रवाई उपरांत आज गुरूवार काे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल दाखिल किया गया।
सुकमा जिले के पुलिस अधीक्षक किरण चौहान ने आज गुरुवार को पत्रकार वार्ता में जानकारी दी कि जिले में चलाये जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत थाना जगरगुण्डा से डीआरजी हिरो, इंडिया, जिला बल एवं सीआरपीएफ बी/231 वाहिनी का बलतथा एफ/165 वाहिनी सीआरपीएफ की संयुक्त पार्टी नक्सली गश्त सर्चिंग हेतु ग्राम कुंदेड़, उरसांगल व आस-पास क्षेत्र की ओर रवाना हुए थे। ग्राम कुन्देड़-जगरगुण्डा के बीच जंगली रास्ते में दो संदिग्ध व्यक्ति पुलिस पार्टी को देखकर लुक छिप रहे थे। जिन्हे पुलिस पार्टी द्वारा घेराबंदी कर पकड़ा गया। पकड़े गये संदिग्ध व्यक्तियों के पूछताछ करने पर अपना नाम बोगाम देवा पुत्र आयतु जाति मुरिया निवासी पटेलपारा उरसांगल थाना जगरगुण्डा जिला सुकमा और सोड़ी रामा पुत्र स्व. सोड़ी लखमा उम्र लगभग 30 वर्ष जाति मुरिया निवासी काकड़पारा डोडीतुमनार थाना जगरगुण्डा जिला सुकमा का होना बताया।
पुलिस ने थैलों को चेक करने पर बोगाम देवा के कब्जे से कोर्डेक्स वायर लगभग एक मीटर, एक बम फटाका, एक टिकली फटाका, एक माचिस बरामद की। वहीं, सोड़ी रामा के कब्जे से एक पॉलिथीन के अंदर मे रखे हरे रंग के पॉलिथीन में बिजली वायर लगभग तीन मीटर, एक जिलेटिन रॉड, दो डेटोनेटर, दो पेंसिल सेल और दैनिक उपयोगी सामान बरामद हुआ।
उपरोक्त सामाग्री रखे जाने के संबंध में गहन पूछताछ करने पर प्रतिबंधित संगठन में बोगाम देवा बैयमपल्ली आरपीसी सीएनएम कमाण्डर (इनामी एक लाख रुपये ), सोड़ीरामा डोडीतुमनार आरपीसी मिलिशिया सदस्य के पदों पर कार्य करना तथा बड़े नक्सलियों के कहने पर सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की नीयत से रखना बताया। उक्त कृत्य विधि विरुद्ध पाये जाने से दोनों के खिलाफ थाना जगरगुण्डा में अपराध क्रमांक 21/2024 धारा 4, 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत् प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्रवाई की गई है।
(Udaipur Kiran) / मोहन ठाकुर