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खुले नाले में गिर कर मां-बेटे की मौत का मामला, परिजनों को 20 लाख का मुआवजा देने का निर्देश

दिल्ली हाई कोर्ट (फाइल फोटो)

नई दिल्ली, 5 सितंबर (Udaipur Kiran) । दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को निर्देश दिया है कि वह पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर में खुले नाले में गिरकर मृत मां और बच्चे के परिजनों को 20 लाख रुपये का मुआवजा दे। कार्यकारी चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया।

कोर्ट ने कहा कि डीडीए मृत मां और बच्चे के कानूनी वारिसों को 20 लाख रुपये के मुआवजे की रकम दे। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा कि इस मामले में ट्रायल कोर्ट में दाखिल करने के लिए ड्राफ्ट चार्जशीट तैयार कर ली गयी है। जैसे ही इसे दाखिल करने की अनुमति मिल जाएगी इसे कोर्ट में दाखिल कर दिया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने बताया कि डीडीए के ठेकेदार ने नाले को खुला छोड़ दिया था, जिसकी वजह से ये घटना हुई।

हाई कोर्ट ने 22 अगस्त को सुनवाई के दौरान डीडीए को फटकार लगाते हुए कहा था कि आपके अधिकारी ठेकेदारों द्वारा किए गए कामों का निरीक्षण नहीं करते हैं। डीडीए के अधिकारी निर्माण स्थल पर गए बिना कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी करते हैं। ठेकेदार ने नाला खुला छोड़ दिया। आपके स्टाफ उसकी मॉनिटरिंग तक नहीं करते हैं। कोई भी इसमें गिर सकता है।

उल्लेखनीय है कि दिल्ली नगर निगम को फटकार लगाते हुए हाई कोर्ट ने निर्देश दिया था कि खुले नाले के आसपास तुरन्त बैरिकेडिंग की जाए और वहां पड़े मलबे को हटाया जाए। हाई कोर्ट ने नाले की तस्वीर देखने के बाद कहा था कि यह बहुत परेशान करने वाली तस्वीरें है। चिकनगुनिया, डेंगू जैसे बीमारियां भी शहर में हैं और नालों का यह हाल है। क्या नगर निगम काम कर रहा है। ऐसा लगता है वह काम नहीं करता है। वहां पर साल भर से मलबा पड़ा हुआ है।

याचिका झुन्नू लाल श्रीवास्तव ने दायर की है। याचिका में मांग की गई है कि इस मामले में दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज कर महिला और उसके बच्चे की मौत की जांच शुरू करने का निर्देश जारी किया जाए। याचिका में कहा गया है कि इस घटना की जिम्मेदारी तय की जाए। अभी तक दिल्ली पुलिस और डीडीए ने किसी की जिम्मेदारी तय नहीं की है। याचिका में मांग की गई है कि नाले का निर्माण करने वाले ठेकेदार पर कार्रवाई की जाए और दिल्ली में नालों के निर्माण का विस्तृत ऑडिट कराया जाए, ताकि ऐसी घटना भविष्य में दोबारा नहीं हो। याचिका में मांग की गई है कि दिल्ली में बारिश जैसे हालात से निपटने के लिए योजना तैयार की जाए और दिल्ली के सभी खुले नालों को ढंकने का आदेश दिया जाए। इसके अलावा आम जनता को साइन बोर्ड के जरिये जागरूक किया जाए ताकि वे नालों से दूर रहें।

गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी में रहने वाली 22 वर्षीय महिला तनुजा और उसका तीन साल का बेटा प्रियांश 31 जुलाई को गाजीपुर से गुजर रहे थे। काफी बारिश की वजह से गाजीपुर नाले से पानी ओवरफ्लो हो रहा था। महिला अपने बच्चे के साथ नाले में गिर पड़ी, जिससे दोनों की मौत हो गई।

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(Udaipur Kiran) पाश

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