जयपुर, 5 सितंबर (Udaipur Kiran) । राजस्थान हाई कोर्ट ने उदयपुर के कन्हैयालाल टेलर हत्याकांड मामले में आरोपित जावेद को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने यह आदेश आरोपित की जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए दिया।
याचिका में कहा गया कि एनआईएन ने बिना पुख़्ता सबूत सिर्फ कॉल डिटेल के आधार पर उसे गिरफ्तार किया है, जबकि मोबाइल लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज में उसके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। वह लंबे समय से जेल में बंद है। ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए। इसका विरोध करते हुए सरकारी वकील की ओर से कहा गया कि आरोपित हत्याकांड की कड़ी में शामिल रहा है। उसने ही मुख्य आरोपितों को कन्हैयालाल के दुकान में होने की सूचना दी थी। ऐसे में उसे जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता।
गौरतलब है कि 28 जून 2022 को उदयपुर में कन्हैया लाल टेलर की हत्या कर उसका सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर दिया गया था। मामले में एनआईएन ने जांच करते हुए रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद सहित अन्य को गिरफ्तार कर एनआईए अदालत में आरोप पत्र पेश किया था। इस मामले में आरोपित फरहाद मोहम्मद को जमानत मिल चुकी है, जबकि मामले में पाकिस्तानी निवासी आरोपित सलमान और अबू इब्राहिम फरार चल रहे हैं।
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(Udaipur Kiran) / रोहित