फिरोजाबाद, 04 सितम्बर (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने बुधवार को नाबालिग को बहला फुसला कर अगवा करने के एक दोषी को आठ वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतान होगी।
थाना रसूलपुर क्षेत्र निवासी 15 वर्षीय किशोरी 15 अगस्त 2021 को कोचिंग पढ़ने गई थी। उस समय कक्षा 11 में पढ़ती थी। वह। उसके बाद देर शाम तक घर नहीं लौटी। परिवार के लोगों ने उसकी तलाश की तो पता चला उसे लव जिहाद व धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से वही एक मकान में हिंदू बनकर रह रहा भईया ऊर्फ यश बाबू मुसलमान पुत्र नसीरउद्दीन बहला फुसला कर ले गया है। किशोरी के की मां ने भैया उर्फ यश बाबू उसके माता पिता तथा रिश्तेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना के बाद भैया उर्फ़ यश बाबू उर्फ गुड्डू, पिता नसीरउद्दीन तथा मां गैंगी बेगम के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट संख्या 3 राजीव सिंह की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक पोक्सो कमल सिंह ने बताया मुकदमे के दौरान कई गवाहो ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए। गवाहो की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने भैया उर्फ यश बाबू को दोषी माना। न्यायालय ने उसे आठ वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 5000 रुपए का अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि साक्ष्य के अभाव में न्यायालय ने गेंगीं बेगम व नसीरउद्दीन को दोष मुक्त कर दिया।
(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़