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हत्या के मामले में दो को आजीवन कारावास की सजा

फोटो-04 एचएएम-11  हत्या के मामले में दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा

हमीरपुर, 04 सितम्बर (Udaipur Kiran) । थाना जरिया के करियारी गांव में करीब 13 वर्ष पूर्व रुपयों के लेन-देन में युवक की हत्या में अपर सत्र न्यायाधीश स्वाति की अदालत में बुधवार को सुनवाई हुई। अदालत ने दो अभियुक्तों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

एडीजीसी विशंभर पाल ने बुधवार को बताया कि थाना जरिया के करियारी गांव निवासी वीरेंद्र कुमार पुत्र रामस्वरूप द्विवेदी ने पिछले 20 जून 2011 को तहरीर दी थी। जिसमें कहा कि उसका बड़ा भाई जयहिंद एक दिन पूर्व करीब दो बजे अपनी बाइक की चैन बनवाने राठ कस्बे गया था। लेकिन उस दिन नहीं लौटा। दूसरे दिन 20 जून को सुबह 11 बजे ग्राम उमरिया के लोगों ने सूचना दी कि उनके भाई जयहिन्द की लाश उमरिया अमूंद गांव के बीच भैंरों नाला के पुल के नीच पड़ी है। कहा भाई का लेन-देन गांव के सुनील पुत्र रामस्वरूप लोधी से था। उसने एक बार पैसा मांगा तो देने से इन्कार कर दिया था। कहा 19 जून की शाम सुनील का भाई राम जीवन पुत्र रामस्वरूप एवं सुनील का साढू वीरेंद्र पुत्र पृथ्वीराज निवासी ग्राम जराखर थाना मझगवां उसके भाई के साथ राठ कस्बे में थे। इन्हीं दोनों लोगों ने अपने साथियों के साथ मिलकर रात में भाई की हत्या कर लाश पुल के नीचे छिपाई है।

उसके गांव के बेनी प्रसाद पुत्र किशोरीलाल एवं छोटे भाई सुरेंद्र ने जयहिन्द के साथ वीरेन्द्र व रामजीवन को राठ में देखा है। वादी वीरेंद्र कुमार की तहरीर पर थाना जरिया पुलिस ने हत्या का मामला राम जीवन एवं वीरेंद्र के विरुद्ध दर्ज कर लिया। घटनास्थल में शव के पास रक्त रंजित लोहे के बांका बरामद किया। वहीं अभियुक्त वीरेंद्र के साथ शैलेंद्र निवासी करियारी को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से एक बाइक एवं एक मोबाइल बरामद किया। बाइक बरामद होने पर पुलिस ने धारा 404 की बढ़ोत्तरी की। इस मामले में एक अभियुक्त रामसजीवन की मौत हो चुकी है। जबकि वीरेंद्र कुमार निवासी जराखर व शैलेंद्र लोधी निवासी अमूंद को अपर सत्र न्यायाधीश (आ.व.अधि) स्वाति की अदालत ने आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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(Udaipur Kiran) / पंकज मिश्रा

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