शिवपुरी, 04 सितम्बर (Udaipur Kiran) । न्यायालय जेएमएफसी द्वारा ब्रजेश शिवहरे निवासी शिव कॉलोनी शिवपुरी को 5 लाख रुपए के चेक बांउस मामले में आरोप सिद्ध होने पर 10 माह के साधारण कारावास की सजा एवं 6 लाख 65 हजार के प्रतिकर की राशि से दंडित किया है। परिवादी की ओर से पैरवी भरत ओझा एडवोकेट द्वारा की गई है।
परिवाद पत्र के अनुसार परिवादी महेन्द्र शिवहरे निवासी पुरानी शिवपुरी से ब्रजेश शिवहरे ने 5 लाख रुपए बतौर ऋण दो किश्तों में प्राप्त किये थे। परिवादी द्वारा परिवादी ने अभियुक्त ब्रजेश शिवहरे से रुपए की मांग की गई थी तो परिवादी को अपने बैंक का चेक दिया था। जिसे परिवादी ने अपने बैंक में प्रस्तुत किया तो उक्त चेक बिना भुगतान के बैंक से बाउंस हो गया था। इसके पश्चात परिवादी ने अपने अधिवक्ता भरत ओझा के माध्यम से रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया था, जिसे अभियुक्त ने प्राप्त करने के पश्चात भी उक्त नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया और न ही परिवादी से ली गई धन राशि अदा की। इसके बाद परिवादी ने न्यायालय के समक्ष आरोपी के विरुद्ध धारा 138 नेगोसियेबल इनस्टूमेंट एक्ट के तहत चेक अनादरण का दावा प्रस्तुत किया था और अपनी साक्ष्य कराई गई। दोनों अधिवक्ताओं के तर्क सुनने के पश्चात न्यायालय द्वारा आरोपी को 5 लाख रुपए देना प्रमाणित पाया गया।
(Udaipur Kiran)
(Udaipur Kiran) / शरद शर्मा