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आईएस स्टडी सर्कल में तीन छात्रों की मौत के मामले के आरोपित मनुज कथूरिया की थार को रिलीज करने का आदेश

दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट फाइल चित्र

नई दिल्ली, 04 सितंबर (Udaipur Kiran) । दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ओल्ड राजेंद्र नगर के RAU’S IAS स्टडी सर्कल में तीन छात्रों की मौत के मामले के आरोपित मनुज कथूरिया के थार को रिलीज करने का आदेश दिया है। एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट निशांत गर्ग ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वो उचित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए मनुज कथूरिया के थार को रिलीज करे। सुनवाई के दौरान इस मामले के जांच अधिकारी ने कहा कि वाहन की जांच एक मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर ने 30 अगस्त को की थी। सीबीआई ने 28 अगस्त को कोर्ट में दाखिल स्टेटस रिपोर्ट में कहा था कि कोचिंग के गेट और वाहन की आईआईटी के प्रोफसर्स ने जांच की थी। मनुज कथूरिया का वाहन सीबीआई के कब्जे में था। कथूरिया घटना के वक्त वाहन चला रहे थे।

मनुज कथूरिया को ट्रायल कोर्ट पहले ही जमानत दे चुका है। बाकी छह आरोपित अभी न्यायिक हिरासत में हैं। आज ही छह आरोपितों को कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। दिल्ली पुलिस ने 29 जुलाई को RAU’s IAS स्टडी सर्कल के चार सह मालिकों और थार चालक को गिरफ्तार किया था। 28 जुलाई को कोचिंग के मालिक अभिषेक गुप्ता और कोआर्डिनेटर देशपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस ने इन आरोपितों के अलावा बिल्डिंग मैनेजमेंट, सिस्टम की देखरेख करने वाले निगमकर्मियों और दूसरे आरोपितों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 106(1), 115(2), 3(5) के तहत केस दर्ज किया है।

बतादें कि RAU’S IAS स्टडी सर्कल के बेसमेंट में लाइब्रेरी स्थित है। इस लाइब्रेरी में यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र पढ़ाई कर रहे थे। इस बेसमेंट में अचानक आए पानी में फंस कर एक छात्र और दो छात्राओं की मौत हो गई थी।

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(Udaipur Kiran) / प्रभात मिश्रा

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