प्रयागराज, 04 सितम्बर (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कक्षा 1 से 8 तक की छात्राओं को उनके गर्ल्स स्कूल में जूडो, कराटे, ताइक्वांडो कोर्स का प्रशिक्षण देने की मांग में दाखिल जनहित याचिका खारिज कर दिया।
यह आदेश चीफ जस्टिस अरुण भंसाली एवं जस्टिस विकास बुधवार की खंडपीठ ने इलाहाबाद की श्रीमती शालिनी अग्रवाल द्वारा दाखिल जनहित याचिका पर पारित किया। याचिका में कहा गया था कि इस प्रकार का कोर्स स्कूलों में होने से जूनियर छात्राओं के मनोबल व आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और वह अपने को स्वतंत्र एवं मजबूत स्थिति में पाएंगी। याचिका में मांग की गई थी कि इस प्रकार का कोर्स छात्राओं के लिए स्कूलों में कम्पल्सरी किया जाय।
सरकार की तरफ से कहा गया कि एनसीईआरटी द्वारा जारी कोर्स को स्कूलों में चलाया जाता है। कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार की जनहित याचिका के पक्ष में कोर्ट नहीं है।
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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे