-69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती में गलत आंसर-की का मामला
-हाईकोर्ट ने तीन साल पहले अभ्यर्थियों को एक अंक देने का आदेश दिया था
प्रयागराज, 04 सितम्बर (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती में गलत आंसर-की वाले अभ्यर्थियों को एक अंक देने के आदेश का अनुपालन नहीं करने एवं इस संदर्भ में और समय मांगे जाने पर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी को अगली सुनवाई पर तलब किया है।
कोर्ट ने पिछली सुनवाई पर याचियों को एक अंक देने के आदेश के अनुपालन के सम्बंध में जानकारी मांगी थी। 10 दिन का और समय मांगने को कोर्ट ने प्रथमदृष्टया घोर लापरवाही मानते हुए कहा कि आदेश का पालन करने में शासन से अनुमति की क्या आवश्यकता है और यदि अनुमति चाहिए थी तो तीन साल से अब तक क्यों नहीं कुछ किया गया। कोर्ट ने कहा कि अवमानना याचिका दाखिल न होती तो नंबर देने पर विचार भी नहीं होता।
यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने मनोज कुमार व अन्य की अवमानना याचिका पर उनके अधिवक्ताओं और सचिव नियामक परीक्षा के वकील को सुनकर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तीन वर्ष पूर्व 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में गलत उत्तर कुंजी वाले अभ्यर्थियों को एक अंक देने का निर्देश दिया था। राज्य सरकार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। उसके बाद आदेश का अनुपालन नहीं होने पर मनोज कुमार और अन्य की ओर से नियुक्ति की मांग में अवमानना याचिकाएं दाखिल हुईं।
कोर्ट ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी से इन अवमानना याचिकाओं पर सचिव से जवाब मांगा था। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि याचियों को एक नंबर देने के लिए शासन से अनुमति के लिए पत्र लिखा गया है। लेकिन शासन से अब तक कोई जवाब नहीं आया है। साथ ही सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से सरकारी वकील ने हलफनामा दाखिल करते हुए 10 दिन का और समय मांगा। इस पर कोर्ट ने इसे घोर लापरवाही मानते हुए सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को 13 सितम्बर को उपस्थित होने का निर्देश दिया है।
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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे