हैलाकांदी (असम), 02 सितंबर (Udaipur Kiran) । हैलाकांदी के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एमएच बरभुइयां ने आज कुचिरा त्रिपुरा नामक व्यक्ति को दो बच्चों की जघन्य हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
आरोप तय होने के छह महीने अंदर ही यह फैसला सुनाया गया। 2 सितंबर, 2023 को यह घटना हुई थी।
सरकारी अभियोजक शांतनु शर्मा ने कहा कि पुलिस द्वारा समय पर आरोप पत्र प्रस्तुत करने के कारण ही त्वरित फैसला संभव हो सका है। काटलीचेरा थाना (केस नंबर 192/23) अंतर्गत बच्चों के पिता बुरांजय त्रिपुरा द्वारा इस संबंध में मामला दर्ज कराया गया था।
ज्ञात हो कि 7 वर्षीय धनंजय त्रिपुरा और 12 वर्षीय सरनाजॉय त्रिपुरा का शव मिजोरम के कटनाला गांव में एक खाली पड़े तालाब में सिर पर गंभीर चोट के साथ बरामद किया गया गया। जांच में पता चला कि आरोपित कुचिरा त्रिपुरा ने बच्चों पर उस समय हथियार से हमला किया था, जब वे उसके घर के पास बांस की लकड़ियां इकट्ठा कर रहे थे। बाद में उसने अंधेरे की आड़ में उनके शवों को तालाब में फेंक दिया था।
इस मामले में आरोपित के 15 वर्षीय बेटे संतोष त्रिपुरा की गवाही महत्वपूर्ण थी, जिसके प्रत्यक्षदर्शी बयान ने न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
आजीवन कारावास के साथ ही न्यायाधीश बरभुइयां ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर तीन महीने की अतिरिक्त कैद की सजा भी दी। अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) को पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है।
(Udaipur Kiran) / श्रीप्रकाश