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यूएपीए के तहत दंगा मामले में हाईकोर्ट की एकलपीठ ने जमानत याचिका को किया खारिज, खंडपीठ में अपील की छूट

नैनीताल हाईकोर्ट।

नैनीताल, 2 सितंबर (Udaipur Kiran) । उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बनभूलपुरा दंगा के आरोपित अब्दुल मलिक की जमानत याचिका काे खारिज करते हुए मामले की सुनवाई के लिए खंडपीठ में अपील दायर की अनुमति दी है। न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकलपीठ ने जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया था कि क्या इस प्रकरण की सुनवाई एकलपीठ करेगी या खंडपीठ।

राज्य सरकार ने अपनी दलील में कहा था कि चूंकि इस मामले में यूएपीए के तहत मामला दर्ज है, इसलिए खंडपीठ को ही इस पर सुनवाई करनी चाहिए। सरकार ने तर्क दिया कि यूएपीए के तहत अन्य मामलाें में भी खंडपीठ ही सुनवाई करती रही है। इसके विपरीत, आरोपित पक्ष ने सुप्रीम काेर्ट के कई निर्णयाें का हवाला देते हुए कहा कि मामले की जांच रेग्यूलर पुलिस द्वारा की जा रही है, इसलिए इसे एकलपीठ के समक्ष ही सुना जाना चाहिए।

कोर्ट ने सोमवार को अपना निर्णय सुनाते हुए कहा कि इस मामले में खंडपीठ ही सुनवाई करेगी। इसके आधार पर एकलपीठ ने अब्दुल मलिक की जमानत याचिका को निस्तारित करते हुए खंडपीठ में अपील दायर करने की छूट दी है।

(Udaipur Kiran) / लता

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