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पाक्सो एक्ट में एक दाेषी काे चार वर्ष के सश्रम कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित

सांकेतिक फाेटाे

देवरिया, 31 अगस्त (Udaipur Kiran) । ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत लार पुलिस की प्रभावी पैरवी से पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित एक अभियुक्त को न्यायालय ने शनिवार को चार वर्ष के सश्रम कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी से थाना लार पर पंजीकृत पाक्सो एक्ट में अभियुक्त विरेन्द्र यादव पुत्र रामनरायन यादव निवासी मठ अमौना थाना लार को न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर 04 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। दाेषी पर काेर्ट ने 10500 रुपये के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है।

दाेषी पर आए काेर्ट के इस फैसले में विशेष लोक अभियोजक सच्चिदानन्द राय, कोर्ट मुहर्रिर म0का0 मदालसा सिंह, पैरवीकर का0 रजनीश कुमार तथा मानिटरिंग सेल प्रभारी चंद्रिका प्रसाद जैसल का योगदान रहा।

(Udaipur Kiran) / ज्योति पाठक

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