-अदालत ने एक पर 1.03 लाख व दूसरे पर 50 हजार का लगाया अर्थदंड
हमीरपुर, 31 अगस्त (Udaipur Kiran) । चुनावी रंजिश को लेकर हुए सामूहिक हत्याकांड के सात साल पुराने में मामले में शनिवार को विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट सुशील कुमार खरवार की अदालत ने दो दोषियों को हत्या व एससी-एसटी मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है। एक पर एक लाख तीन हजार व दूसरे पर 50 हजार का अर्थदंड लगाया है, जबकि साक्ष्यों के अभाव में दो को दोषमुक्त किया है। जुर्माना न भरने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह ने शनिवार शाम बताया कि राठ थानाक्षेत्र के अकौना गांव निवासी वादी श्याम बिहारी अहिरवार ने तहरीर में बताया था कि ग्राम प्रधानी के चुनाव को लेकर मौजूदा प्रधान पति महबूब खां से हारी हुई प्रधान पद के उम्मीदवार भगवती देवी का पति लाल दीवान व उसके रिश्तेदार रंजिश मानते थे। इसके चलते 27 नवम्बर 2016 को दोपहर करीब एक बजे गांव में बनाई जा रही आरसीसी सड़क का विरोध करते हुए आरोपित महेंद्र सिंह लोधी अपनी राइफल लेकर, जितेंद्र सिंह तमंचा, करन सिंह राइफल, महेश व हरिचरन तमंचा लेकर गांव में आ गए और सड़क बनवा रहे प्रधान पति महबूब खां को मारने की मंशा से फायर झोंक दिया।
प्रधान पति किसी तरह सूरज के घर में घुसकर जान बचाई। वहीं, महेंद सिंह ने अपनी राइफल से भगवती उर्फ मुन्ना को उसी के दरवाजे पर बन रही सड़क के सामने गोली मार दी। उसके बाद ललकारते हुए जितेंद्र सिंह तमंचा से उसके भाई बाबूलाल को दौड़ाकर पशु बाड़े में गोली मार दी। धनीराम बीच बचाव करने दौड़ा तो करण सिंह अपने पिता की लाइसेंसी राइफल से धनीराम को गोली मार दी। जान बचाकर भाग रहे परमेश्वरी दयाल के सीने में महेश लोधी ने तमंचे से गोली मार दी। हरिचरन सिंह जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर ललकारते हुए कहा कि मारो। यह बहुत प्रधान के मददगार बनते हैं।
उन्हाेंने बताया कि पांचों लोग राइफल व तमंचे से कई राउंड फायर कर गांव में दहशत फैलाते हुए कहा कि जो सामने आएगा, उनकी भी यही गति होगी कहकर चले गए। मामले में पुलिस ने पांच आरोपियों महेंद्र सिंह लोधी, जितेंद्र सिंह, करन सिंह, महेश व हरचरन के खिलाफ एससी एसटी सहित हत्या व हत्या का प्रयास आदि धाराओं में मामला दर्ज कर आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था। अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में महेंद्र व जीतेंद्र को दोषमुक्त किया है।
जबकि महेश व करन को एससी एसटी एक्ट, हत्या व हत्या के प्रयास में दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी करन पर मृतक गण भगवती उर्फ मुन्ना, धनीराम व बाबूलाल के परिवार को क्षतिपूर्ति के रूप में एक-एक लाख रुपये दिए जाने का आदेश दिया है। वहीं, दोषी महेश कुमार घायल परमेश्वरी दयाल को क्षतिपूर्ति के रूप में 50 हजार रुपये देगा। जबकि एक आरोपी हरचरन की मुकदमा दौरान जिला कारागार में मौत हो गई थी।
(Udaipur Kiran) / पंकज मिश्रा